लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार अपने पूरे प्रवाह पर है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने वाला है।

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ऐसे में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को एक खास सुविधा मिलने वाली है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य के चुनाव आयोग ने सूचना जारी कर दी है।

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इस सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग अब मतदाताओं को अपने घर से ही मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।

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हालांकि यह सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। आइए जानते हैं किस स्थिति में आपको घर बैठे वोटिंग करने की सुविधा मिल सकती है।

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घर बैठे वोटिंग करने की सुविधा उन लोगों को मिलेगी जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है। शारीरिक रूप से विकलांग तथा कोविड-19 से रिकवर होने वाले व्यक्ति भी घर बैठे अपना मतदान कर सकते हैं।

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भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के कुल 24.42 लाख पंजीकृत मतदाता है। ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसीलिए इस प्रकार की सुविधा दी जा रही है।

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2020 में कोविड-19 के दौरान मतदान प्रक्रिया में संशोधन करते हुए कोविड पॉजिटिव रोगियों को अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में लिस्ट किया गया है।

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ऐसे में वे अपना मतदान गुप्त रूप से घर पर रहकर कर सकते हैं। इसके लिए उनके घरों में डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

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इसके लिए कोविड-19 पॉजिटिव शारीरिक रूप से अक्षम और आवश्यक सेवा प्रदाता जैसे रेलवे डाक सेवा आदि चुनाव आयोग की वेबसाइट में जाकर 12D फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

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इस Form को सही तरीके से भरने के बाद मतदान की अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास 12 D फॉर्म जमा करना होगा।

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कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को अपना मेडिकल रिपोर्ट जबकि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को अपना विकलांग प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होगी।

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इसके बाद चुनाव के दिन मतपत्र के साथ पोस्टल बैलट बॉक्स भी प्रदान किया जाएगा जहां लोग गुप्त मतदान कर सकते हैं। Details में जानने के लिए पढ़ें-

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